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नए कानून को लेकर बिहार पुलिस को दिया गया प्रशिक्षण, पढ़िए क्या कुछ होगा फायदा


संवाद 


एक जुलाई 2024 से नए कानून की धाराओं के अनुकूल केस दर्ज होगा. पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के अनुसंधानकर्ता को बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में प्रशिक्षण दिया गया. दरअसल 3 नए आपराधिक कानून हैं जो 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं. नालंदा के एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि नए कानून को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है. सभी पुलिस पदाधिकारी और अनुसंधानकर्ता को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है.नालंदा के एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि नए कानून में कुछ परिवर्तन किए गए हैं. इससे अब पीड़ित को त्वरित इंसाफ मिल सकेगा. नए कानून में फॉरेंसिक जांच और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल साक्ष्यों को मान्यता दी गई है. 30 जून की रात को 12 बजे के बाद कोई भी मुकदमा नए कानूनों के अनुसार दर्ज किया जाएगा. 

नए कानून से पहले से दर्ज सभी केसों की जांच और कोर्ट में सुनवाई पुराने कानूनों के अनुकूल होगी.

आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा. नाबालिग से रेप के दोषी को फांसी या उम्रकैद सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा होगी. मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा है.सड़क दुर्घटना करने वाला चालक अगर पीड़ित को अस्पताल या पुलिस स्टेशन ले जाता है तो उसकी सजा कम होगी. सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती है, लेकिन अब घायल के ब्रेन डेड पर आरोपी को 10 वर्ष की सजा मिलेगी. किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को खबर देनी होगी. एफआईआर से लेकर कोर्ट के फैसले तक कि पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी. सात वर्ष से अधिक सजा वाले मामले में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य रहेगा.

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