मतदान केन्द्र के भीतर मतदान करने के लिए गए।
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर राजद के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, इसके कारण से मतदान प्रभावित हो रहा है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130 के प्रावधानों से प्रतिबंधित है एवं दण्डनीय गुनाह है।
जिसकी सजा भी इस धारा के अंतर्गत निहित है। साथ ही साथ यह चुनाव आदर्श आचार संहिता के निर्देश सं० 135 की कंडिका 8 का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है एवं भारतीय दण्ड विधान की धारा 171 के अंतर्गत भी दण्डनीय अपराध है।अतः निवेदन है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष-सह-पूर्व मुख्य मंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाए एवं उचित कानुनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए।