अन्य मामले में उसे रिमांड पर लिया जाएगा.
गौरतलब है कि 2021 में नवादा नगर थाना क्षेत्र में तीन दिनों के अंदर 15 लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो गई थी. नवादा के गोंदापुर, खरीदी बिगहा, बुधौल, न्यू एरिया, सिसवां एवं कन्हाई नगर के लोगों की मृत्यु हुई थीं. जबकि इस घटना में कुछ लोगों के आंखों की रोशनी भी चली गई थी. बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए तकरीबन सात वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन आज तक ना यहां शराब पीनी बंद हुई ना उसकी तस्करी. चोरी छुपे लोग गलत तरीके से भी बनी शराब का सेवन करते हैं, जो अक्सर जहरीली शराब होती है. बिहार में जहरीली शराब से अब तक सैकड़ों मृत्यु हो चुकीं है. जिस पर सरकार ने सख्त कार्रवाई भी की है. कईयों को इस मामले में जेल भेजा चुका है. इतने ही नहीं बिहार में शराबबंदी को लेकर कई बार प्रश्न भी खड़े हुए हैं. सरकार के पूर्ण शराबबंदी कानून में कुछ परिवर्तन किए जो एक अप्रैल 2022 से लागू हैं.