उनके नाम से जमीन है या नहीं यह प्रस्तुत करना होगा.
ऐसे में जिनके पास खानदानी जमीन है और पहले मौखिक रूप से बंटवारा हुआ है साथ ही जमीन पर कब्जा है तो उसके लिए भी लिखित बंटवारा देना अनिवार्य है.अधिकारी ने बोला कि खतियान में जिनके नाम से जमीन है और उस जमीन को जितने लोगों में बांटा गया है सभी सदस्य सादे कागज पर सहमति से बंटवारा का पेपर बना लें. कागज में जितने लोगों के पास जितनी जमीन है उसका प्लॉट नंबर और चौहद्दी दर्शाएं. परिवार के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होगा. कागजात सर्वेक्षण अधिकारी को देंगे तो कोई समस्या नहीं होगी.भूमि सर्वेक्षण के अधिकारी ने बताया कि सर्वे में वंशावली देना अनिवार्य है. अगर आपने वंशावली नहीं बनवाया है तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. स्वघोषणा पत्र में आप खतियान के आधार पर वंशावली प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके साथ ही वंशावली के लिए राजस्व विभाग से प्रपत्र 3(1) का फॉर्म भी वेबसाइट पर डाला है. इसको डाउनलोड करके भरा जा सकता है.
वहीं दूसरी तरफ कई लोगों में यह संशय बन गया है कि जिन बेटियों की शादी हो चुकी है क्या अब वह भी दावेदार होंगी? वंशावली में उनका भी हस्ताक्षर अनिवार्य होगा? इस पर बोला कि बेटियों का खानदानी जमीन में हक होता है लेकिन आप अगर वंशावली में बेटियों का नाम नहीं दर्शाते हैं तो सर्वेक्षण अधिकारी उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे. अगर आपकी बहन या फुआ दावा करती हैं तो उनका भी अधिकार बनेगा और सर्वेक्षण अधिकारी को बेटियों का भी नाम वंशावली में अंकित करना पड़ेगा. वंशावली में या स्वघोषणा पत्र में बेटियों का हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है.