इल्जाम है कि रेलवे में भर्ती होने वाले लोगों ने नौकरी के बदले राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को उपहार स्वरूप जमीन दी थी.
बता दें कि विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अभियोजन पक्ष की शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के समकक्ष) पर निर्देश को 7 सितंबर तक के लिए टाल दिया था, उन्होंने बोला कि कुछ स्पष्टीकरण की जरुरत है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपने मामले दर्ज किए. इस बीच, अदालत ने संघीय एजेंसी को सह-आरोपी लल्लन चौधरी का मौत प्रमाण पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था. वहीं, छह अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लालू, तेजस्वी और 8 अन्य के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र दायर किया था. ईडी ने बोला कि आरोपी लल्लन चौधरी की पत्नी ने मृत्यु की पुष्टि की है और उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पेश की है.