मगर दूसरे पक्ष के लोगों ने दौड़ा दौड़ाकर गोली शरीर में दाग दी थी.
बीते 27 सितंबर को एडीजे तीन अखौरी अभिषेक सहाय की अदालत ने 15 लोगों को कत्ल के साथ जानलेवा आक्रमण और सशस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था.जिसके बाद आज सोमवार को इस मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, सजा होने के बाद कोर्ट से बाहर आए पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान दिखी. वहीं सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी के परिवार वाले के चेहरे पर मायूसी छा गई है, कोर्ट परिसर से लेकर आस-पास की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी.बता दें कि जिले में तीन वर्ष पहले जमीनी विवाद को लेकर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें एक ही परिवार के पांच लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर गोली मारकर कत्ल कर दी गई थी. कत्ल के बाद से यह मामला काफी सुर्खियों में आया था. बदमाश गोली मारकर जिले से भागकर दूसरे जिले चल गए थे. इस घटना के बाद सप्ताह भर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई थी और गांव में पुलिस ने कैंप भी किया गया था.