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पटना हाई कोर्ट के जज को नहीं मिल रही तनख्वाह, SC ने अपनाया कड़ा रुख, नीतीश सरकार को दिया ये निर्देश


संवाद 


पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा को करीब 10 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है. इस मामले में जज ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने रुख अपनाया है. सोमवार (30 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार (Bihar Government) को आदेश दिया कि वह उनके (न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा) लिए अस्थायी सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाता खोलकर उनकी लंबित तनख्वाह जारी करे.प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बोला, "किसी भी न्यायाधीश से वेतन के बिना कार्य करने की आशा नहीं की जा सकती." न्यायमूर्ति रुद्र प्रकाश मिश्रा को चार नवंबर 2023 को जिला न्यायपालिका से पटना उच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था. 

उन्हें उनकी पदोन्नति की तारीख से तनख्वाह नहीं मिल रहा है

 क्योंकि उनके पास जीपीएफ खाता नहीं है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर तनख्वाह लेने के लिए एक शर्त है.अधीनस्थ अदालतों के न्यायाधीश नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं और इस लिए उनके पास जीपीएफ खाते नहीं हैं. न्यायमूर्ति मिश्रा को अपना वेतन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एनपीएस के अंतर्गत नहीं आते हैं. पीठ ने बोला, "उन्हें तनख्वाह क्यों नहीं मिल रहा है? यह क्या है? हम उनकी तनख्वाह जारी करने के लिए अंतरिम निर्देश पारित करेंगे."
पीठ ने बोला कि वह बिहार सरकार को न्यायमूर्ति मिश्रा के लिए एक अस्थायी जीपीएफ खाता खोलने का आदेश देगी. शीर्ष अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार तक का वक्त मांगा. उन्होंने पीठ को यह आश्वासन दिया कि तब तक मुद्दा सुलझ जाएगा.

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