बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर भूमिधारकों को जमीन का कागजात जमा करने का निर्देश दिया गया है। खतियानी जमीन धारकों को आपसी बटवारा करके वंशावली और स्वघोषणा पत्र जमा करना होगा। राजस्व विभाग के अनुसार दस्तावेज जमीन वालों के जीवित मलिक के नाम से ही फार्म जमा होगा। सर्वेक्षण टीम घर-घर जाकर नक्शा से मिलन करेगी। पूरा कागजात तैयार होने के बाद ही पंचायत और अंचल स्तर पर सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जायेगा।भूमि सर्वेक्षण से जुड़े किसी भी प्रकार के नए नियम और कानून की जानकारी के लिए कोई भी जमीन मालिक अपने नजदीक के सर्वे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बंदोबस्त कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।जमीन सर्वे को लेकर आ रही परेशानियों अथवा शिकायत के समाधान के लिए राजेश एवं भूमि सुधार विभाग ने नया टोल फ्री नंबर 18003456215 जारी किया है। इस नंबर पर कार्यालय अवधि में संपर्क किया जा सकता है। इस टोल फ्री नंबर पर जमीन से जुड़े समस्याओं और उसकी जानकारी के लेकर उचित सलाह के लिए विशेषज्ञों को कॉल ट्रांसफर किया जाता है।